आज के समय में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ होता है। चाहे स्कूल में एडमिशन करवाना हो, सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर बैंक अकाउंट खोलना हो हर जगह इस एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत से माता-पिता को यह पता नहीं होता कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाए, कहाँ से मिले, कौन-कौन से कागज़ लगते हैं और ऑनलाइन बनेगा या ऑफलाइन। अगर आप भी इसी परेशानी में हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहाँ हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएँगे कि छोटे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है।
जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है
सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र क्यों इतना ज़रूरी है। यह सरकार की ओर से जारी किया गया एक ऐसा दस्तावेज़ है जो बताता है कि आपका बच्चा कब, कहाँ और किसके घर पैदा हुआ था। यह उसके अस्तित्व का पहला सरकारी सबूत होता है। आने वाले समय में जब बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना होता है, पहचान पत्र बनवाना होता है या सरकारी नौकरियों व योजनाओं में आवेदन करना होता है, तब यह सर्टिफिकेट सबसे पहले मांगा जाता है।
कब बनवाना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र
कई लोग सोचते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप 21 दिन के अंदर आवेदन करते हैं तो यह काम बहुत आसान हो जाता है और किसी तरह की देरी या जुर्माना नहीं देना पड़ता। अगर देर हो जाती है, तो बाद में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ और हलफनामा देना पड़ सकता है।
कहाँ से बनता है जन्म प्रमाण पत्र
अब बात करते हैं कि यह बनवाया कहाँ से जाता है। अगर आपका बच्चा अस्पताल या नर्सिंग होम में पैदा हुआ है, तो अस्पताल वाले आपको एक Birth Report Form देंगे, जिसमें जन्म की तारीख, समय, माता-पिता का नाम आदि भरा होता है। यही फॉर्म बाद में नगर निगम या पंचायत कार्यालय में जमा किया जाता है।
अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है, तो आपको अपने क्षेत्र के वार्ड ऑफिस, ग्राम पंचायत कार्यालय या नगर निगम में जाकर जानकारी देनी होगी। वहां से जन्म का पंजीकरण (Registration) किया जाएगा।
ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं
आज के डिजिटल जमाने में आप घर बैठे भी अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है https://crsorgi.gov.in/
यह साइट “Civil Registration System” की है, जहाँ से देश के किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।
इस वेबसाइट पर जाकर आपको “Birth Registration” का विकल्प चुनना होता है। वहाँ आपसे बच्चे का नाम (अगर रखा गया हो), माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और अस्पताल का नाम जैसी जानकारी मांगी जाती है। सारी जानकारी सही-सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
इसके बाद आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति (Status) भी देख सकते हैं। जब आवेदन मंजूर हो जाता है, तो आप ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़
भले ही प्रक्रिया आसान है, लेकिन आपको कुछ जरूरी कागज़ तैयार रखने चाहिए।
अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है, तो अस्पताल का जन्म रिपोर्ट फॉर्म सबसे जरूरी दस्तावेज़ होता है।
इसके अलावा:
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माता-पिता के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड
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माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र (अगर हो)
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अस्पताल या दाई द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म
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पते का प्रमाण (Address Proof)
इन दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करनी पड़ती है।
ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप ऑफलाइन यानी पारंपरिक तरीके से भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इलाके के नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत कार्यालय जाना होगा।
वहाँ से आपको जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म मिलेगा। उसमें बच्चे का नाम, जन्म तिथि, स्थान, माता-पिता के नाम आदि जानकारी भरनी होगी।
फॉर्म के साथ अस्पताल का सर्टिफिकेट और माता-पिता के पहचान पत्र लगाकर जमा करना होगा।
जाँच के बाद आपको कुछ दिनों में जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
बाद में नाम जोड़ना या सुधार करवाना
कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन गया होता है लेकिन नाम बाद में रखा जाता है। चिंता की बात नहीं है। नाम बाद में भी जोड़ा जा सकता है।
इसके लिए आपको उसी कार्यालय में जाकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन देना होगा।
साथ ही बच्चे का नाम वाला प्रमाण (जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट या नामकरण पत्र) देना होगा।
अगर सर्टिफिकेट में किसी जानकारी में गलती हो गई है (जैसे spelling mistake या जन्म तिथि में त्रुटि), तो भी उसी कार्यालय में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
कितना शुल्क लगता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में
सरकार जन्म प्रमाण पत्र के लिए बहुत ही मामूली शुल्क लेती है।
अगर आप तय समय यानी 21 दिनों के अंदर आवेदन करते हैं, तो यह बिलकुल मुफ्त बनता है।
अगर देरी होती है, तो राज्य के नियमों के अनुसार ₹10 से ₹50 तक का मामूली जुर्माना या शुल्क लग सकता है।
ऑनलाइन पोर्टल पर भी यही प्रक्रिया रहती है, जहाँ पेमेंट ऑनलाइन किया जा सकता है।
जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद क्या करें
जब जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, तो उसकी सभी जानकारी ध्यान से जाँच लें, जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम और पते की जानकारी सही है या नहीं।
फिर उस सर्टिफिकेट की 2-3 फोटोकॉपी रख लें और एक डिजिटल कॉपी अपने ईमेल या क्लाउड में सेव कर लें ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आसानी से मिल सके।

